सोलन:पवन सिंघ:-
मानसून के दौरान संभावित हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोलन जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले की प्रमुख नदियों, खड्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड, उसके दोनों किनारों तथा सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा स्थित गिरीपुल में गिरी नदी के किनारे शनि मंदिर के समीप सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों के नदी-खड्डों में स्नान करने तथा किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान भारी वर्षा से नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और पर्यटन विभाग को आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।






