शिमला: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने 2 मई 2026 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि आशा वर्कर (ASHA Worker) पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(g) के तहत सरकार के अधीन पूर्णकालिक, अंशकालिक या दिहाड़ी पर कार्यरत व्यक्ति पंचायत पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य होते हैं।
चूंकि आशा वर्कर पार्ट-टाइम आधार पर सेवाएं देती हैं और उन्हें मानदेय मिलता है, इसलिए वे इस नियम के दायरे में आती हैं। अधिसूचना के अनुसार, अब आशा वर्कर प्रधान, उप-प्रधान या वार्ड पंच जैसे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।






