सोलन
सोलन के जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार, निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, किसी भी नए निर्माण कार्य या अन्य गैर-आवश्यक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह प्रतिबंध आपातकालीन और महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर लागू नहीं होगा; आपदा से प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार, सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन सुविधाओं से जुड़े काम सामान्य रूप से जारी रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी यह सख्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो आगामी 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेगा।






