कुनिहार
नगर पंचायत कुनिहार ने ठोस कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन एवं डिस्पोजल बायलॉज-2026 लागू कर दिए हैं। नगर पंचायत की ओर से 30 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम नगर पंचायत कुनिहार के पूरे क्षेत्र में लागू होंगे। नियमों के तहत घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा एकत्र करने के लिए यूजर चार्ज निर्धारित किए गए हैं, वहीं खुले में कूड़ा फेंकने, गंदगी फैलाने और कचरे का गलत तरीके से निस्तारण करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बायलॉज के अनुसार रिहायशी कॉलोनी में कूड़ा फैलाने पर 500 रुपये प्रतिदिन तथा दुकानदारों द्वारा खुले में कूड़ा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। रेस्तरां और होटल संचालकों द्वारा खुले में कूड़ा डालने पर 2000 रुपये प्रतिदिन, जबकि उद्योगों के लिए यह जुर्माना 5000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
सड़क किनारे फास्ट फूड, चाट, आइसक्रीम और जूस आदि की रेहड़ी लगाने वालों के लिए खुले में कूड़ा फैलाने पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच या पेशाब करने पर 500 रुपये प्रति मामला, खुले स्थान पर गंदगी डालने पर 2000 रुपये, जबकि निर्माण एवं विध्वंस सामग्री को सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर डालने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा।
नियमों के अनुसार घर से निकलने वाले गंदे पानी को अनधिकृत स्थान पर बहाने पर 2000 रुपये प्रतिदिन और सीवर को अनधिकृत स्थान पर डालने पर 5000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क पर तेल, धूल, पानी या अन्य सामग्री फैलाने वाले मोटर, बाइक और साइकिल मरम्मत कारोबारियों पर 1000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना होगा।
कचरे का पृथक्करण जरूरी
बायलॉज में घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग रखने पर जोर दिया गया है। गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष श्रेणी के कचरे को अलग रखने की व्यवस्था होगी। कचरा जलाने या सड़क, नाली, खुले स्थान अथवा जल स्रोत में डालने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। निर्माण एवं विध्वंस कचरे को भी अलग रखना होगा।
नगर पंचायत को प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्ड सैनिटेशन कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया है। समिति में 11 से 15 सदस्य होंगे और यह वार्ड में स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी तथा शिकायतों के निवारण में भूमिका निभाएगी।
घर-घर कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज
बायलॉज में विभिन्न श्रेणियों के लिए यूजर चार्ज भी निर्धारित किए गए हैं। सरकारी स्कूलों के लिए 300 रुपये, छोटे बेकरी प्रतिष्ठानों के लिए 200 रुपये, रेस्तरां के लिए 500 रुपये, निजी कॉलेज के लिए 500 रुपये, क्लीनिक के लिए 100 रुपये, केमिस्ट और प्रयोगशाला के लिए 200-200 रुपये, स्क्रैप डीलर के लिए 500 रुपये तथा स्ट्रीट वेंडर के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। अस्पताल और नर्सिंग होम में बेड की संख्या के अनुसार 500 से 1200 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है। बड़े होटल, बैंक्वेट हॉल और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग शुल्क तय हैं।
बायलॉज के तहत नगर पंचायत को नियमित रूप से सफाई, कूड़ा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। वहीं नागरिकों से भी कचरा सड़क, नाली या खुले स्थान पर न डालने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कूड़ा देने की अपेक्षा की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ आवश्यक होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।






